नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर उनके शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक तक नहीं ली है तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति न दी जाए और उनकी अनुपस्थिति को ‘छुट्टी’ माना जाए.
अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीओई ने सभी निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिन स्कूल कर्मचारियों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक लगवाने के लिये कहा जाए.
अधिकारी ने कहा, ”इसके अलावा, जिन शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों ने खुद का टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उनकी अनुपस्थिति को ‘छुट्टी ‘ माना जा सकता है.”
अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय करना आवश्यक है क्योंकि देश महामारी के दौर से गुजर रहा है.
अधिकारी ने कहा, ”इसे देखते हुए यह जरूरी है कि दिल्ली में सभी निजी स्कूल अपने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों का टीकाकरण तुरंत सुनिश्चित करें.”
पिछले हफ्ते, डीओई ने सभी सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बिना टीकाकरण वाले शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाए.
Reference: https://hindi.news18.com/news/education/delhi-government-instructions-to-private-schools-if-did-not-take-vaccine-then-not-allowed-to-school-3788649.html
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